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शिक्षकों की नई शिक्षक नियमावली 2022 को शिक्षा मंत्री ने दी ह्री झंडी , नई नियमावली में अर्जित अवकाश हुई दोगुनी, वित्तीय उनयनन , वेतन संरक्षण , सेवा निरन्तरता सहित कई तरह की नियोजित शिक्षकों को मिलेगी सुविधाए - NewstvBihar

शिक्षकों की नई शिक्षक नियमावली 2022 को शिक्षा मंत्री ने दी ह्री झंडी , नई नियमावली में अर्जित अवकाश हुई दोगुनी, वित्तीय उनयनन , वेतन संरक्षण , सेवा निरन्तरता सहित कई तरह की नियोजित शिक्षकों को मिलेगी सुविधाए

शिक्षकों की नई शिक्षक नियमावली 2022 को शिक्षा मंत्री ने दी ह्री झंडी , नई नियमावली में अर्जित अवकाश हुई दोगुनी, वित्तीय उनयनन , वेतन संरक्षण , सेवा निरन्तरता सहित कई तरह की नियोजित शिक्षकों को मिलेगी सुविधाए

बिहार पटना :--बिहार में सभी तरह के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक ही प्रकार की नियमावली बनाई गई है । शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी नियमावली के विभागीय प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है ।

प्रस्तावित नियमावली की खाश बात यह होगी कि रिक्त पदों में 50 फीसदी पद पदोन्नति से भरे जाएंगे साथ ही प्रस्तावित नियमावली में अर्जित अवकाश को दो गुना कर दिए गए हैं ।

शिक्षा मंत्री की अनुमति के बाद औपचारिक मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव सामान्य प्रशासन , वित्त और विधि विभाग को भेज दिया गया है ।

उमीद जताई जा रही हैं कि होली से पहले केबिनेट हर हाल में शिक्षक नियमावली 2022 को हर हाल में मंजूरी दे देगी ।

जानकारी के मुताबिक नियमावली में नियुक्तियों और प्रयोजन के इलावा सेवा शर्तों पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है । प्रयोजन के संदर्भ में शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि 50 फीसदी पद पदोन्नति से भरे जाएंगे ।

उदाहरण के लिए माध्यमिक शिक्षकों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के रूप में पदोन्नति दी जाएगी , इसी तरह प्रारम्भिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक वरिश्ठ शिक्षकों को मध्य विद्यालय के शिक्षक के रूप में पदोन्नति दी जाएगी । इन सभी रिक्त पदों पर सातवें चरण में नियुक्ति निकाली जाएगी ।

शिक्षकों को शिक्षक नियमावली 2022 में मिलेगी ये खाश खाश सुविधाएं :-

2.25 लाख शिक्षकों की होगी बहाली

27 हजार से अधिक प्रयोगशाला सहायक की होगी नियुक्ति

9360 स्कूलों में होगी उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति

9000 से अधिक लाइब्रेरियन की होगी नियुक्ति

नियोजित शिक्षकों को मिलेगा अर्जित अवकाश , इसका भुगतान रिटायरमेंट के बाद होगा

नियोजित शिक्षकों को वित्तीय उन्न्यन 10 वर्ष और 20 वर्ष में दी जाएगी ।

नियोजित शिक्षकों के अर्जित अवकाश को 120 दिन से बढ़ा कर 240 दिन करने का प्रस्ताव हुवा पारित

इसी तरह शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के स्कूलों में वित्तीय उन्नयन का प्रावधान किया गया है ।

प्रस्तवित नियमावली में शिक्षकों के अर्जित अवकाशों की संख्या 120 दिन से बढ़कर 240 दिन कर दिया गया है । रिटायरमेंट के बाद इसका भुगतान भी किया जाएगा ।

शिक्षक नियुक्ति के लिए मेघा अंक की गणना शिक्षा विभाग और नियुक्ति करने वाले एजेंसी मिल कर तय करेंगे । इसे बाद के लिए छोड़ दिया गया है । दरअसल सातवे चरण के चयन की अनुशंसा करने के लिए अभी स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है । इसके लिए विभाग आयोग गठित कर सकता है । साथ ही वह यह नियुक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग , राज्य कर्मचारी चयन आयोग और अन्य एजेंसियों से कराई जा सकती हैं ।

 

ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था:

नियुक्ति प्रक्रिया से पंचायती राज को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है । केंद्रीकृत ऑनलाइन आवेदन लेने की व्यवस्था की जा रही है । आवेदकों को केवल एक ही आवेदन देना होगा । उनकी उमीदवारी उनके दिए गए विकल्पों के अनुसार सभी जगह होगी । प्रस्तवित नियमावली में एक ही जिला स्तरीय संवर्ग होगा । नई नियमावली में सेवा निरन्तरता व वेतन संरक्षण स्पष्ट प्रावधान किया जा रहा है । अब जिला स्तरीय नियोजन इकाई का अध्यक्ष राजपत्रित पदाधिकारी को समिति का अध्यक्ष बनाने पर विचार चल रहा है ।

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