30 दिनों में निपटाए प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन का मामला , हाई कोर्ट

30 दिनों में निपटाए प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन का मामला , हाई कोर्ट ने एकल पीठ को दिया निर्देश
बता दें कि पूर्व में एकल पीठ ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन पर रोक लगाई थी । इसके खिलाफ कई प्राथमिक शिक्षकों ने हाई कोर्ट में अपील की थी ।

झारखंड हाई कोर्ट की डबल बेंच प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन का मामला 30 दिन के अंदर निपटाने का निर्देश एकल पीठ को दिया ।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र व जस्टिस आनन्द सेन की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी ।

एकल पीठ ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रमोशन पर लगाई थी रोक । कोर्ट में बहस के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ताओं ने कहा कि जिन लोगो ने एकल पीठ में याचिका दायर की थी उनकी नियुक्ति वर्ष 2016 में हुई थी जबकि अपील दाखिल करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति 1993 में हुई है । इसके बाद चीफ जस्टिस की कोर्ट ने एकल पीठ को 30 दिनों में याचिका निपटाने के निर्देश दिया है

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