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प्रधान शिक्षक भर्ती नियमावली 2021 त्रुटिपूर्ण, फिर से तैयार करें नियमावली सरकार :-हाई कोर्ट पटना - NewstvBihar

प्रधान शिक्षक भर्ती नियमावली 2021 त्रुटिपूर्ण, फिर से तैयार करें नियमावली सरकार :-हाई कोर्ट पटना

प्रधान शिक्षक भर्ती नियमावली 2021 त्रुटिपूर्ण, फिर से तैयार करें नियमावली सरकार :-हाई कोर्ट पटना

बिहार पटना :–प्रारम्भिक स्कूलों में 40 हजार 506 प्रधान शिक्षक बहाली के लिए 22 दिसम्बर को निर्धारित परीक्षा का स्थागित होना तय है ।

क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति और अन्य सेवा शर्तों को निर्धारित करने वाली नई नियमावली को बेअसर करार देते हुए नियमावली प्रारूप का दर्जा दिया है न्यायमूर्ति पी वी भजंत्री और न्यायमूर्ति पुरनेनुन्द्र सिंह की खंडपीठ ने अब्दुल बाकी अंसारी की रीट याचिका को निष्पादित करते हुए शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि 18 अगस्त 2021 को जारी की गई बिहार राजयकृत प्रारंभिक स्कूल हेडमास्टर नियुक्ति , स्थानान्तरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही व अन्य सेवाशर्तों नियमावली को प्रारूप के तौर पर प्रकाशित कर अगले 2 महीने में पब्लिक ऑब्जेक्शन और सलाह आमन्त्रित कर उस पर विचार कर कानून या अंतिम नियमावली तैयार कर अधिशुचित करे ।

कोर्ट का यह फैसला सोमवार को दिया गया था लेकिन इसकी कॉपी हाई कोर्ट के वेबसाइट पर गुरुवार की शाम को जारी हुई । याचिकाकर्ता उर्दू tet परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे और 2021 में जारी की गई नियमावली में अनुभव की न्यूनतम 8 वर्ष अवधि को मनमाना पूर्ण कहते हुए प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली की संवैधानिकता को चुनौती दिया था ।

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