नियोजित शिक्षकों के तबादले के लिए  11 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू  , शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जा कर करें ऑनलाइन आवेदन  , 2.54 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा लाभ ,  नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानान्तरण के लिए नई अधिसूचना जारी , मात्र 15 दिनों में ही लिए जाएंगे आवेदन , सभी जरूरी दस्तावेज के साथ करे आवेदन , किया किया है जरूरी दस्तावेज की सूची के लिए पूरी खबर को पढें 

 

बिहार पटना  :–नियोजित शिक्षकों के तबादले के लिए  11 जून से ऑनलाइन आवेदन शुरू  , शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जा कर करें ऑनलाइन आवेदन  , 2.54 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा लाभ ,  नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानान्तरण के लिए नई अधिसूचना जारी , मात्र 15 दिनों में ही लिए जाएंगे आवेदन , सभी जरूरी दस्तावेज के साथ करे आवेदन , किया किया है जरूरी दस्तावेज की सूची के लिए पूरी खबर को पढें

बिहार में तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने प्रक्रिया तेज करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार, शिक्षकों के तबादले के लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है। सॉफ्टवेयर बता देगा कि किस जिले के किस स्कूल में शिक्षकों की कितनी रिक्ति है। लिंग और उम्र के आधार पर प्राथमिकता तय करने में भी सॉफ्टवेयर मदद करेगा।

माना जा रहा है एक पखवाड़े के अंदर ही तबादले के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सभी DEO जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार, कोटिवार रिक्त पदों की सूचना वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके बाद जिस कोटि के शिक्षक हैं, उसी कोटि के लिए तबदले का आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा।

नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के तबादले के संबंध में सोमवार को शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने अधिसूचना जारी कर दी। आवेदन कब से लिए जाएंगे, इसके लिए अलग से पत्र जारी होगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि एक पखवाड़ा के अंदर आवेदन की प्रक्रिया शुरु हो जाएगी। सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों के तबादला में पारदर्शिता और आसानी होगी। डीईओ जिलावार, नियोजन इकाईवार, विषयवार, कोटिवार रिक्त पदों की सूचना वेब पोर्टल पर अपलोड करेंगे वर्तमान शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर इस तबादला के लिए आवेदन नहीं 2.54 लाख नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को मिल सकता है

अंतर नियोजन स्थानांतरण के अधिकतम तीन विकल्प दे सकेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के पंचायत, प्रखंड, नगर निकायों के नियोजन इकाई के शिक्षक इसी कोटि में आवेदन कर सकेंगे। इसी तरह हाई स्कूल के शिक्षकों के लिए भी होगा। एक रिक्त पद पर स्थानांतरण के लिए एक से अधिक आवेदन पर रिक्त पद जिस कोटि का होगा, उसी कोटि की महिला व दिव्यांग शिक्षक को प्राथमिकता होगी। दिव्यांग महिला शिक्षक को प्राथमिकता मिलेगी। सेवा निवृत्ति में एक वर्ष से कम समय वाले को भी प्राथमिकता।शिक्षक अपने स्मार्ट फोन से भी स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल पर इसका लिंक मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक कर आवेदन दे सकेंगे।

शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए तैयारी लगभग पूरी हो गई है। वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। पूरी पारदर्शिता से तबादला हो सकेगा। -संजय कुमार, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव

बिहार में नियोजित शिक्षकों का अंतरजिला तबादला एक बड़ा मुद्दा रहा है. इसको लेकर काफी सियासत भी होती रही है. अब बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के तीन लाख से अधिक नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं के स्थानांतरण को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. शिक्षा विभाग ने अधिसूचना में ट्रांसफर से जुड़ी सारी शर्तें और अन्‍य जानकारी देते हुए बताया है कि जो भी नियोजित शिक्षक या शिक्षिकाएं ट्रांसफर चाहते हैं, उनके लिए क्या शर्तें होंगी और उन्हें इसके लिए क्या योग्यताएं पूरी करनी होंगी. इन्‍हें पूरा करने के बाद ही उनका तबादला किया जाएगा.

अधिसूचना के अनुसार, ट्रांसफर का लाभ पहली कक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में काम कर रहे नियोजित शिक्षक, शिक्षिकाओं और पुस्तकालय अध्यक्ष को मिलेगा.

इसके अलावा जिन शिक्षकों ने तीन साल या उससे अधिक की नौकरी कर ली है, उन्हें भी ट्रांसफर का लाभ मिलेगा. निलंबित शिक्षकों और अनुशासनात्म कार्रवाई का सामना कर रहे शिक्षकों को इसका लाभ नहीं मिलेगा.

इसके साथ ही अधिसूचना में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि नियोजित शिक्षकों में जिनके प्रमाणपत्र सही हैं या किसी तरह की जांच में कोई खामी नहीं पाई गई है, उन्हें ही ट्रांसफर का लाभ मिलेगा. दरअसल, राज्य में हजारों की संख्या में ऐसे नियोजित शिक्षक हैं, जिनका फोल्डर गायब पाया गया है. ऐसे में उन्हें ट्रांसफर का लाभ नहीं मिलेगा.

इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि दिव्यांग महिला, पुरुष और पुस्तकालय अध्यक्ष को ट्रांसफर का लाभ मिलेगा. शिक्षक और शिक्षिका को पूरी नौकरी में एक बार ही ट्रांसफर का लाभ मिलेगा. पुरुष शिक्षकों के मामले में एक बार ही ट्रांसफर का लाभ मिलेगा, लेकिन ये पारस्परिक स्थानांतरण के आधार पर होगा. ट्रांसफर के लिए शिक्षा विभाग एक वेब पोर्टल तैयार करेगा और इसके जरिए ट्रांसफर का रास्ता साफ होगा.

बिहार में नियोजित शिक्षक संघ सरकार के फैसले से खुश नजर नहीं है. बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा है कि यह नियोजित शिक्षकों के साथ शिक्षा विभाग का धोखा है. वहीं, सीटीईटी-एसटीईटी उतीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने इसे छलावा करार दिया है और सरकार से मांग की है कि दिव्यांग, महिला शिक्षकों की तर्ज पर ही पुरुष शिक्षकों का भी ट्रांसफर नियम बनाया जाए. वर्तमान अधिसूचना में कई पेंच हैं.

गौरतलब है कि पिछले साल फरवरी में बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक हड़ताल पर चले गए थे. इसके बाद वो मई 2020 में काम पर लौटे थे. उस दौरान उनकी एक अहम मांग सेवा के दौरान ट्रांसफर की भी थी. जब शिक्षा विभाग और नियोजित शिक्षकों के संघों में वार्ता हुई थी तो इस शर्त को विभाग ने मान लिया था. उसी के तहत अब सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर की अधिसूचना जारी कर दी है.

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