सरकारी कर्मचारियों व नियोजित शिक्षकों को अधिक से अधिक पेंशन पाने का EPFO ने दिया सुनहरा मौका , सरकारी कर्मचारियों व नियोजित शिक्षकों के द्वारा अधिक पेंशन लेने के लिए EPFO ने आवेदन की प्रक्रिया की शुरू , 3 मार्च तक ही सरकारी कर्मचारी व नियोजित शिक्षक भर सकेंगे आवेदन - NewstvBihar

सरकारी कर्मचारियों व नियोजित शिक्षकों को अधिक से अधिक पेंशन पाने का EPFO ने दिया सुनहरा मौका , सरकारी कर्मचारियों व नियोजित शिक्षकों के द्वारा अधिक पेंशन लेने के लिए EPFO ने आवेदन की प्रक्रिया की शुरू , 3 मार्च तक ही सरकारी कर्मचारी व नियोजित शिक्षक भर सकेंगे आवेदन

सरकारी कर्मचारियों व नियोजित शिक्षकों को अधिक से अधिक पेंशन पाने का EPFO ने दिया सुनहरा मौका , सरकारी कर्मचारियों व नियोजित शिक्षकों के द्वारा अधिक पेंशन लेने के लिए EPFO ने आवेदन की प्रक्रिया की शुरू , 3 मार्च तक ही सरकारी कर्मचारी व नियोजित शिक्षक भर सकेंगे आवेदन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO ) के अंशदाता 3 मार्च 2023 तक हायर पेंशन स्कीम का विकल्प चुन सकेंगे । इसके लिए सदस्य व नियोक्ता को संयुक्ता आवेदन करना होगा ।

EPFO ने हायर पेंशन की आवेदन की प्रक्रिया की शुरू

ऐसे सरकारी कर्मचारी व नियोजित शिक्षक इसका विकल्प चुन सकेंगे जो 1 सितम्बर 2014 के पहले और उसके बाद से भी अंशदान कर रहे है लेकिन उन्होंने ज्यादा पेंशन का विकल्प नहीं चुना था

अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए शिर्फ़ 11 दिन बचे

सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवम्बर 2022 को कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 बरकरार रखी थी और पात्र अंशदाता को हायर पेंशन का विकास चुनने के लिए 4 महीने का समय दिया था । यह मियाद 3 मार्च 2023 को पूरी हो रही हैं । गौरतलब है कि 22 अगस्त 2014 के EPS संशोधन से पेंशन योग्य सैलरी केप 6500 रू प्रतिमाह से बढ़ाकर 15000 रू प्रति माह कर दी गई थी।
अब EPFO ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को अंशधारकों को हायर पेंशन का विकल्प उपलब्ध कराने को कहा है EPFO निजी व सर्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना का संचालन करता है ।

नियोक्ता व कर्मचारी दोनों मूल वेतन और DA का 12- 12 % पीएफ में देते है । नियोक्ता के 12% में से 3.67% पीएफ और 8.33 % हिस्सा EPS में जाता हैं । 1.16 % योगदान सरकार करती हैं । कर्मचारी खुद पेंशन स्कीम में योगदान नही करता।

यह होगी प्रक्रिया :—

हायर पेंशन के लिए EPS मेम्बर को करीबी EPFO ऑफिस में जारी फॉर्म भरना होगा और जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे ।

कर्मचारी व नियोक्ता दोनों को डिक्लियरेशन देना होगा ।

अगर PF से पेंशन फण्ड में रकम के एडजस्टमेंट की जरूरत है तो जॉइंट फॉर्म में कर्मचारी को सहमति देनी होगी

छूट वाले प्रोविडेंट फंड , ट्रस्ट से पेंशन फण्ड में फण्ड ट्रांसफर करने के मामलों में ट्रस्टी को अंडरटेकिंग जमा करनी होगी ।

फण्ड जमा करने की विधि और पेंशन की गणना के विषय में अलग से परिपत्र जारी कर सूचित किया जाएगा ।

डिजिटल लॉगइन होगा :–

संयुक्ता विकल्प फॉर्म निर्धारित समय में मिलने के बाद जल्द URL बताया जाएगा ।

हर आवेदन डिजिटल लॉगइन होगा और रशीद नम्बर दिया जाएगा । इन आवेदनों को नियोक्ताओं को ऑनलाइन मंजूरी देनी होगी ।

EPFO पेंशन फण्ड में देय राशि प्राप्ति होने पर कागजात निधि कार्यालय आवेदन की जाँच करेंगे ।फिर आवेदक को ई मेल या डाक से सूचना देंगे ।

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