Citizenship Amendment Act

गाल चुनाव से पहले देश मे नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)  Citizenship Amendment Act (CAA) कानून लागु करने मे जुटी केंद्र सरकार , नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)  पर नियम बनाने के लिए जुलाई तक का समय दिया , एन आर सी पर अभी फैसला नही , केंद्र सरकार की मनसा व नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)  व एन आर सी से जुडी update खबरों के लिए इस खबर को जरुर पढ़ें 

 

नई दिल्ली गाल चुनाव से पहले देश मे नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)  Citizenship Amendment Act (CAA) कानून लागु करने मे जुटी केंद्र सरकार , नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)  पर नियम बनाने के लिए जुलाई तक का समय दिया|

केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के नियमों को लागू होने में छह और महीने लग सकते हैं, जबकि देशव्यापी नागरिक रजिस्टर (NRC) के बारे निर्णय लेना बाकी है। गृह मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि कानून के नियमों को लागू करने के लिए संसद के दोनों सदनों में अधीनस्थ विधान पर समितियों से समय का विस्तार मिला है। लोकसभा समिति ने 9 अप्रैल, 2021 तक का समय दिया है, राज्यसभा समिति ने 9 जुलाई, 2021 तक की समय सीमा बढ़ा दी है।

सीएए पर नियम बनाने के लिए 6 और महीने मिले

नियमों के बनाए जाने के संदर्भ में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा को बताया कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) को 12.12.19 को अधिसूचित किया गया था और यह 10.01.2020 से प्रभावी भी हो चुका है। नागरिकता (संशोधन) अधिनि

   बता दें कि विपक्ष इसे विवादास्पद कानून बताता है। यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध समुदायों से संबंधित अवैध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है। बता दें कि संसद में विपक्ष द्वारा आलोचना के बीच संसद द्वारा पारित किया गया था। इस कानून के बारे में विपक्ष का कहना है कि इसके पीछे सांप्रदायिक एजेंडा छिपा है।

गैर बीजेपी शासित राज्यों को सीएए पर है ऐतराज

सीएए के बारे में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कानून पारित किए जाने से पहले बताया था कि अवैध प्रवासियों की पहचान करने के लिए भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) को तैयार करने के लिए देशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। हालांकि विपक्ष का कहना था कि इसके जरिए मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास होगा। इसके विरोध में अलग अलग राज्यों ने ऐलान किया था कि वो सीएए को जमीन पर लागू नहीं होने देंगे।

नागरिकता (संशोधन) कानून (CAA) को संचालित करने के लिए नियम तैयार करने का काम जारी है. यह जानकारी गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने दी है. दरअसल, सरकार की ओर से मंगलवार को संसद में बताया कि कानून समिति की सहमति से सीएए से जुड़े कानून को तैयार करने के लिए 9 जुलाई का वक्त बढ़ा दिया है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नियमों को तैयार किया जा रहा है.

     मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सीएए-19 को 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था 20 जनवरी, 2020 से यह अमल में आया.
     उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, संशोधित नागरिकता कानून-2019 के तहत नियमों तैयार किया जा रहा है. लोकसभा एवं राज्यसभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों के लिए अवधि भी बढ़ाकर क्रमश: नौ अप्रैल नौ जुलाई कर दी गई है ताकि सीएए के तहत नियमों को तैयार किया जा सके.
     बता दें कि 2019 दिसंबर में केंद्र सरकार ने विवादित सीएए को संसद से मंजूरी दी थी. इस कानून के तहत मुस्लिम को छोड़कर बाकी अल्पसंख्यकों को नागरिकता में सहूलियत देने का प्रावधान था. इसके बाद सरकार ने संकेत दिया था कि पूरे देश में एनआरसी भी लागू होगा. लेकिन संसद से कानून पास होने के बाद पूरे देश में बहुत हिंसक आंदोलन हुआ.
      दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा दंगा हुआ. अंतरराष्ट्रीय सवाल भी उठे. खासकर बांग्लादेश ने इसपर आपत्ति जतायी. इनके बीच सरकार ने संसद से कानून पास होने के बाद भी उसका ड्रफ्ट बनाया. सूत्रों के अनुसार अब सरकार इसमें किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती है पर्याप्त विचार के बाद इसक ड्राफ्ट लाना चाहती है.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here