बिहार में 14 फरवरी से कोरोना की सभी बंदिशे हुई खत्म :-क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में नीतीश कुमार ने लिया बड़ा फैसला

बिहार पटना :-बिहार में 14 फरवरी 2022 से किसी प्रकार का कोरोना प्रतिबंध (Corona Restriction) नहीं रहेगा. इस दिन से राज्य में लागू सभी प्रकार के प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा.

बिहार में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने सारे प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया है. शनिवार को आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये फैसला लिया गया है

Bihar Corona Update: बिहार में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने सारे प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया है. शनिवार को आयोजित क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि 14 फरवरी से अगले आदेश तक राज्य में सभी व्यवस्था पहले की तरह ही संचालित होंगी. यह जानकारी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और गृह सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी है.

उन्होंने बताया कि कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया है. अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 14 फरवरी से अगले आदेश तक ये नियम लागू रहेंगे –

1. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे. 100 प्रतिशत कर्मचारी काम करेंगे. दफ्तर आने वालों के लिए टीका लगाना जरूरी होगा.

2. न्यायालयों के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय मान्य होगा.
3. सभी दुकान पहले की तरह ही खुलेंगे. दुकानदार समेत प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करना होगा.

4. सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान पहले की तरह ही खुलेंगे. कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए परीक्षाएं ली जाएंगी. ऑनलाइन पढ़ाई की भी व्यवस्था रहेगी.

5. राज्य के सभी मंदिर खुलेंगे. यहां प्रबंधन द्वारा कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करना और कराना अनिवार्य होगा.

6. राज्य के सभी सिनेमा हॉल, होटल, जिम, मॉल पहले की भांति खुलेंगे.

7. सभी पार्क और उद्यान खोले जाएंगे.

8. सभी प्रकार के आयोजन किए जाएंगे. केवल एसओपी का पालन करना जरूरी होगा.

9. शादी और श्राद्ध में पहले की ही तरह लोग शामिल होंगे. केवल उन्हें कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करना होगा.

9. वाहनों में मास्क के साथ 100 परसेंट लोग सफर करेंगे.

10. हालांकि, स्थिति को देखते हुए डीएम अपने-अपने जिले में प्रतिबंध लगा सकेंगे.

मुख्यमंत्री ने कही ये बात

इधर, मुख्यमंत्री ने इस संंबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की आज समीक्षा की गई. कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए 14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है. अब कोविड अनुकुल व्यवहार एवं निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होंगी. जिला पदाधिकारियों को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकतानुसार प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत किया गया है. लोगों से अनुरोध है कि सावधानी बरतें और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ घर से बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें.”

इस संबंध में CM नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके जानकारी साझा की है.

सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की आज समीक्षा की गई. कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए 14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी प्रकार के प्रतिबंधों (Restrictions) को हटा लिया गया है.

कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की आज समीक्षा की गई। कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए 14 फरवरी से अगले आदेश तक सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। (1/3)
जिलों में आवश्यकता के अनुसार प्रतिबंध लगाने के लिए DM अधिकृत
राज्य में अब कोविड अनुकुल व्यवहार और निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुपालन के साथ सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होंगी. सभी जिलों के DM को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकतानुसार प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत किया गया है. सीएम नीतीश ने लोगों से सावधानी बरतने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ घर से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करने की अपील की है.

इससे पहले 6 फरवरी को जारी हुई थी गाइडलाइन
बता दें कि इससे पहले बिहार (Bihar) में 6 फरवरी (रविवार) को कोरोना (Corona) की स्थिति की समीक्षा की गई थी और नई गाइडलाइन जारी की गई थी. जिसमें पूर्व में लगाई गई कई तरह की पाबंदियों (Restrictions) में छूट दी गई थी. 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ और 9वीं व ऊपर की कक्षाओं से संबंधित सभी स्कूल और कॉलेज सहित कोचिंग संस्थानों को शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई थी.

गौरतलब है कि पिछली गाइडलाइन में सभी सरकारी कार्यालयों में केवल वैक्सीन ले चुके आगंतुकों को ही प्रवेश की अनुमति थी. हालांकि सभी दुकानों, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल व धार्मिक स्थलों को सामान्य रूप से खोलने की छूट मिली थी. वहीं सभी पार्क व गार्डन को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की ही छूट थी. सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानों (आगंतुकों के साथ) को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने का आदेश था. इसके अलावा, शादी समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 200 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट दी गई थी. लेकिन अब राज्य में 14 फरवरी से अगले आदेश तक के लिए सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा लिया गया है.

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