बड़ी खबर , बिहार में लगा लोकडॉन , कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में मिनी लोकडॉन की घोषणा की , राज्यभर में 15 जनवरी तक सभी स्कूल , कॉलेज और सभी शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बन्द , पूरी गाइड लाइन देखने के लिए पूरी खबर पढें

बिहार पटना  : बिहार में मिनी लोकडॉन हुई लागू । बिहार में कोविड की नई गाइडलाइन 5  जनवरी यानी बुधवार  से लागू हो जाएगी। राज्‍य में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण और मौतों का सिलसिला फिर से शुरू होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी अभी कोरोना की समीक्षा बैठक की , बैठक के बाद बिहार में मिनी लोकडॉन की घोषणा कर दी है साथ ही राज्यभर के सभी स्कुलो , कॉलेजों और सभी शैक्षणिक संस्थान को 15 जनवरी तक बन्द कर दिया है ।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 5 दिन बाद फिर समीक्षा बैठक की जाएगी , जरूरत पड़ी तो राज्य में और शख्ती की जाएगी ।

मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ही बता दिया था कि स्थिति की समीक्षा के बाद अब जल्‍द ही नई गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि कोविड गाइडलाइन में सख्‍ती एक बार फिर से बढ़ाई जाएगी। इसके बाद शादी-विवाह की तैयारी में जुटे परिवारों में खासी चिंता है। दरअसल, खरमास खत्‍म होते ही जनवरी महीने में भी खूब शादियां होनी हैं।

बिहार में भी सख्‍ती बढ़ना तय

बिहार में भी शादी-विवाह से जुड़े आयोजनों पर सख्‍ती बढ़ना तय है। आपको बता दें कि मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा था कि नई गाइडलाइन अधिक से अधिक एक हफ्ते के लिए जारी होगी, क्‍योंकि अब स्थिति तेजी से बदल रही है। अगर नई गाइडलाइन एक हफ्ते के लिए जारी होती है, तो इसकी समयसीमा खरमास से पहले ही खत्‍म हो जाएगी।

खरमास से पहले स्थिति की समीक्षा करते हुए एक बार फिर से नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। यानी कि छह जनवरी से लागू होने वाले नई गाइडलाइन के 15 जनवरी तक लागू रहेगी ।  जिस तरह से कोविड संक्रमण अचानक तेजी से बढ़ने लगा है, उससे तय है कि 15 जनवरी तक लागू होने वाली गाइडलाइन और अधिक सख्‍त हो सकती है।

फिलहाल शादियों के लिए ये हैं नियम

फिलहाल बिहार में शादी के लिए इसकी सूचना कम से कम तीन दिन दिन पहले नजदीकी थाने को देना जरूरी है। शादी में डीजे आद‍ि का इस्‍तेमाल नहीं करना है। बारात का जुलूस निकालने पर भी रोक है। रात के 10 बजे तक हर हाल में ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्र का इस्‍तेमाल बंद कर देना है। कोविड गाइडलाइन का उल्‍लंघन करने पर आयोजक के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज हो सकती है। सरकार की ओर से 15 दिसंबर 2021 को जारी आखिरी गाइडलाइन में शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए कोई संख्‍या निर्धारित नहीं की गई है, हालांकि बदले हालात में यह छूट खत्‍म हो सकती है। सख्‍ती बढ़ी तो शादी में आर्केस्‍ट्रा, नाच-बाजा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here