Bihar Panchayat Chunaw 2021 : मुखिया व सरपंच  प्रतियाशी 40 हजार  व जिला परिषद प्रतियाशी 1 लाख तक  खर्च कर सकेंगे , अधिक राशि खर्च करने पर चुनाव आयोग करेगी करवाई ,  और अन्य  पद के उमीदवारों को कितना कितना रुपिया खर्च करने की चुनाव आयोग ने  दिया order जानने के लिए पूरी खबर पढें

 

बिहार पटना। :–पंचायत चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को सोमवार को समाहरणालय स्थित योजना भवन में राशि खर्च करने के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। निर्वाचन व्यय अनुश्रवण कोषांग के पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने प्रत्याशियों को पूरे चुनाव अवधि में कितना राशि खर्च करना है इसकी जानकारी दी गई।

खर्च की जाने वाली राशि को लेखा पंजी में संधारण करने को बताया गया। बताया गया कि संधारित की जाने वाली पंजी की जांच की जाएगी। यह भी बताया गया कि खर्च की जाने वाली राशि का अगर पंजी में संधारण नहीं किया जाएगा और जांच में यह मामला पकड़ा जाएगा तो कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों एवं उनके चुनाव अभिकर्ताओं को बताया गया कि मुखिया एवं सरपंच पद के प्रत्याशी 40 हजार व जिला परिषद के प्रत्याशी अधिकतम एक लाख रुपये तक खर्च करेंगे।

पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार 30 हजार एवं वार्ड सदस्य एवं पंच पद के प्रत्याशी को 20 हजार रुपये तक खर्च करने का प्रावधान है। इससे अधिक खर्च करने पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। का मामला होगा और दोषी प्रत्याशियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। कोषांग के अधिकारियों ने प्रत्याशियों को व्यय की जाने वाली राशि के लिए लेखा बही का संधारण के तरीके को बताया।

उपनिर्वाचन पदाधिकारी जावेद एकबाल ने बताया कि सदर प्रखंड के प्रत्याशियों को राशि का व्यय और लेखा बही का संधारण करने का प्रशिक्षण दिया गया है। इसी तरह सभी प्रखंडों के प्रत्याशियों को जानकारी दी जाएगी। बताया कि प्रशिक्षण के माध्यम से प्रत्याशियों अथवा उनके अभिकर्ताओं को खर्च करने की पूरी जानकारी दी गई। आचार संहिता के बारे में भी बताया गया। बताया गया कि उनके प्रचार पर भी नजर रखी जा रही है।

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