पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारी परेशान न हो , ये सारी सुविधाएं कर्मचारियों को मिलेगी :-चुनाव आयोग बिहार , आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को दिए ये सभी निर्देश जानने के लिए इस खबर को पढ़े

 

Bihar Panchayat Chunav 2021: बिहार में हो रहे त्र‍िस्‍तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरकारी कर्मचारी खूब परेशान हैं। पंचायत चुनाव इस बार 11 चरण में हो रहे हैं।

कर्मचारियों को लग रहा है कि हर चरण में उनकी ड्यूटी लगा दी गई तो वे थक जाएंगे। बीमार और उम्रदराज कर्मचारी अधिक परेशान हैं। सरकार ने इस बाबत स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। चुनाव में एक कर्मचारी की अधिकतम चार बार ड्यूटी लगाई जाएगी। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। बता दें कि इससे पूर्व चुनाव में तीन बार ड्यूटी का नियम था, लेकिन इस बार नियमों में बदलाव करते हुए एक कर्मी को अधिकतम चार बार ड्यूटी लगाई जाएगी। ड्यूटी करने में कोताही बरतने अथवा ड्यूटी से गायब रहने की स्थिति में कानून सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी। इतना ही नहीं बर्खास्तगी तक की कार्रवाई भी की जा सकती है।

महिला कर्मी की मतगणना सहायक के रूप में होगी तैनाती

निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिया है कि कर्मचारियों की कमी की दशा में एक मतदान अधिकारी, मतगणना कर्मी, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, माइक्रो आब्जर्वर को अधिकतम चार चरणों के मतदान में ही लगाया जाएगा। इसके अलावा मतगणना के समय प्रत्येक टेबल पर एक महिला कर्मी को मतगणना सहायक के रूप में तैनात करना अनिवार्य है। साथ ही ईवीएम के मतगणना टेबल पर एक माइक्रो आब्जर्वर को अनिवार्य रूप से तैनात किया जाना है।

मतपेटी जमा होने के बाद ही घर वापसी की होगी अनुमति

नए नियमों के अनुसार पोलिंग आफिसर-वन यानी पी-वन और पोलिंग आफिसर-टू यानी पी-टू अब चुनाव करा कर बूथों से भाग नहीं सकेंगे। पहले चुनाव खत्म होने के बाद सारी जिम्मेवारी पीठासीन पदाधिकारी की होती थी, लेकिन इस बार पी-वन और पी-टू को पीठासीन पदाधिकारी के साथ मतपेटी जमा कराने वज्रगृह तक जाना होगा। मतपेटी जमा हो जाने के बाद ही घर वापसी की अनुमति होगी। चुनाव संपन्न के बाद बस पी-थ्री को ही घर वापसी की इजाजत होगी।

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